| (सूची-2) | |
|---|---|
| लोक व्यवस्था | |
| पुलिस | |
| उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक | |
| कारागर सुधारालय बोर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं। | |
| स्थानीय शासन। | |
| लोक स्वास्थय और स्वच्छता। | |
| भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं। | |
| मादक लिकर। | |
| नि:शक्त और नियोजन के लिए अयोग्य की सहायता। | |
| शव गाड़ना और कब्रिस्तान शव-दाह और श्मशान। | |
| N.A | |
| पुस्तकालय संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख। | |
| संचार अर्थात सड़के पुल फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है। | |
| कृषि जिसके अंतगर्त कृषि शिक्षा और अनुसंधान है। | |
| पशुधन का परिक्षण जीव-जंतुओं के रोगो का निवारण। | |
| कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण। | |
| जल अर्थात जल प्रदाय सिंचाई और नहरें जल निकास और तटबंध जल भंडारकरण और जल शक्ति | |
| भूमि अर्थात भूमि में या उसे पर अधिकार भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण। | |
| N.A | |
| N.A | |
| मत्स्यन | |
| प्रतिपाल्य-अधिकरण। | |
| संघ खानों का विनियमन और खनिज विकास। | |
| उधोग | |
| गैस और गैस संकर्म | |
| राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य। | |
| माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण। | |
| बाजार और मिलें। | |
| N.A | |
| साहूकारी और साहूकार कृषि ऋणिता से मुक्ति। | |
| पांथशाला और पांथशालापाल। | |
| ऐसे निगमों का जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है और विश्वविधालयों का निगमन विनियमन और परिामापन अनिगामित व्यापारिक साहित्यिक वैज्ञानिक धार्मिक और अन्य सोसायटियां और संगम सहकारी सोसायटियां। | |
| नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन सिनेमा खेलकूद मनोरंजन और आमोद-प्रमोद। | |
| दाव और द्मूत। | |
| Attorney General of India
| Committees of Constituent Assembly | |
|---|
| राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म भूमि और भवन। | |
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| N.A | |
| राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन। | |
| राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और यदि विधान परिषद् है तो उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। | |
| विधान सभा की और उसके सदस्यों औश्र समितियों की तथा यदि विधान परिषद् है तो उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार और उन्मुक्तिया:। | |
| राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते। | |
| राज्य लोक सेवाए: राज्य लोक सेवा आयोग। | |
| राज्य की पेशनें अर्थात राज्य द्धारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन। | |
| राज्य का लोक ऋण। | |
| निखात निधि। | |
| भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण। | |
| कृषि-आय पर कर। | |
| कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क। | |
| कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क। | |
| भूमि और भवनों पर कर। | |
| खनिज संबंधी अधिकारों पर कर। | |
| राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्रलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्मतर दर से प्रतिशुल्क: मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर अफीम इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ किंतु जिसके अंतर्गत ऐसी ओषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं है। जिनमें एल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा ख का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है। | |
| किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग प्रयोग या विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर। | |
| विधुत के उपभोग या विक्रय पर कर। | |
| समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर कर। | |
| समाचारपत्रों में प्रकाशित और रेडियो या दूरदर्शन द्धारा प्रसारित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर। | |
| सड़कों या अंतदेशीय जल मार्गो द्धारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर। | |
| सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर चाहे व यंत्र नोदित हों या नहीं जिनके अंतर्गत ट्रामकार है। | |
| जीव जंतुओं और नौकाओं पर कर। | |
| पथकर। | |
| वृत्तियों व्यापारों आजीविकाओं और नियोजन पर कर। | |
| प्रतिव्यक्ति कर। | |
| विलास वस्तुओं पर कर जिसके अंतर्गत मनोरंजन आमोद दाव और द्मूत पर कर है। | |
| स्टांप शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप शुल्क की दर। | |
| इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबधित विधियों के विरूद्ध अपराध। | |
| उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां। | |
| इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस कितु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है। | |