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‌‌‌‌भारत के महान्यायवादी
‌‌‌‌Attorney General of India

अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था है।
महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।
राष्ट्रपति के द्धारा महान्यायवादी को नियुक्ति किया जाता है।
वह भारत का नागरिक हो।
महान्यायवादी को नियुक्ति के लिए कम से कम वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे 5 वर्ष का अनुभव हो।
महान्यायवादी को नियुक्ति के लिए कम से कम वह उच्च न्यायालय के वकालत के रूप मे 10 वर्ष का अनुभव हो।
महान्यायवादी राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।
महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्धारा निश्चित नहीं किया गया है।
महान्यायवादी संविधान में उसकों हटाने को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं दी गई है।
महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपतिके प्रसादपर्यत तक बने रह सकता है।
महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्धारा कभी किसी समय हटाया जा सकता है।
महान्यायवादी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र कभी देकर पदमुक्त हो सकता है।
महान्यायवादी जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देता है या बदल दिया जाए जो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है क्योकि महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है।
‌‌महान्यायवादी को संविधान में पारिश्रमिक तय नहीं किया गया हैं उसे राष्ट्रपति द्धारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है।
महान्यायवादी कार्य और शक्तियां
महान्यायवादी भारत सरकार में मुख्य कानून अधिकारी के रूप में निम्नलिखित कर्तव्य है:-
1.भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्धारा सौंपे गए हो।
2.विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्धारा सौंपे गए हो।
3. संविधान या किसी अन्य विधि द्धारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना।
राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौपता है
1 भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना।
2 संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्टपति के द्धारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
3 सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्याययलय में सुनवाई का अधिकार।
महान्यायवादी अधिकार और मर्यादाएं
महान्यायवादी भारत के किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है।
महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलनें और कार्यवाही में भाग लेने या दोनो सदनो के सयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है।
महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते है।
महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं है ताकि उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या जटिलता न रहे:-
महान्यायवादी भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता।
महान्यायवादी ‌‌जिस मामले में उसे भारत की ओर से पेश होना है उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है।
महान्यायवादी बिना भारत की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
Articles of Indian Constitution
Attorney General of India Committees of Constituent Assembly
महान्यायवादी बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नही कर सकता।
महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है।
महान्यायवादी एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता।
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‌‌‌‌भारत के महान्यायवादी
क्र. महान्यायवादी का नाम                       कार्यकाल
1 एम सी सीतलवाड़ 28-जनवरी-1950 से 01-मार्च-1963
2 सी.के. दफ्तरी 02-मार्च-1963 से 30-अक्टूबर-1968
3 निरेन डे 01-नवंबर-1968 से 31-मार्च-1977
4 एस वी गुप्ता 01-अप्रैल-1977 से 08-अगस्त-1979
5 एल.एन. सिन्हा 09-अगस्त-1979 से 08-अगस्त-1983
6 के परासरण 09-अगस्त-1983 से 08-दिसंबर-1989
7 सोली सोराबजी 09-दिसंबर-1989 से 02-दिसंबर-1990
8 जी रामास्वामी 03-दिसंबर-1990 से 23-नवंबर-1992
9 मिलन के. बनर्जी 21-नवंबर-1992 से 08-जुलाई-1996
10 अशोक देसाई 09-जुलाई-1996 से 06-अप्रैल-1998
11 सोली सोराबजी 07-अप्रैल-1998 से 04-जून-2004
12 मिलन के. बनर्जी 05-जून-2004 से 07-जून-2009
13 गुलाम एस्सजी वाहनवति 08-जून-2009 से 11-जून-2014
14 मुकुल रोहतगी 12-जून-2014 से 30-जून-2017
15 के.के. वेणुगोपाल 30-जून-2017 से 22-सितंबर-2022
16 आर. वेंकटरमणि  01-अक्टूबर-2022 से…………

Concurrent List Committees of Constituent Assembly Drafting Committee
First Cabinet of Independent India Fundamental Rights Interim Government
List of UPSC Chairman National Commission and Concerned Ministries National Commission for Backward Classes
National Commission for Scheduled Castes Chairman National Symbol President
Provinvial Governments Sources of Constitution State Subject List
Table of Precedence Trade Union Union List